महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013 विषय पर गाजियाबाद में कार्यशाला आयोजित
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी. गाजियाबाद। आज दिनांक 29 दिसंबर,2025 को जिला प्रशासन गाजियाबाद एवं भागीरथ सेवा संस्थान गाजियाबाद द्वारा महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन भागीरथ पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 संजय नगर में किया गया। कार्यक्रम में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी लोकेन्द्र सिंह, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल विचित्र वीर एवं स्थानीय समिति की सदस्य ऋचा बल्लभ द्वारा अधिनियम के मुख्य बिन्दुओं एवं प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान की गयी ।

कार्यशाला में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी लोकेन्द्र सिंह द्वारा स्थानीय समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी और बताया गया की वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा समय समय पर की जा रही है।
लीगल एड डिफेन्स काउंसिल विचित्र वीर द्वारा स्थनीय समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी और उनके द्वारा बताया गया की स्थानीय समिति का गठन उन सभी संस्थानों में किया जाना अनिवार्य है जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है ऐसा ना करने पर संस्थान पर 50,000/- रूपये लगाये जाने का प्राविधान है।
सदस्य स्थानीय समिति ऋचा बल्लभ द्वारा बताया गया की स्थानीय समिति को प्राप्त शिकायतों की जाँच कमेटी द्वारा की जाती है और सत्यता पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जाती है। कार्यशाला में मुख्य रूप से संरक्षण अधिकारी सागर श्रीवास्तव, संरक्षण अधिकारी जितेन्द्र कुमार, प्रिन्सिपल भागीरथ पब्लिक स्कूल दीपा रावत, संचालक अमिताभ शुक्ला और स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित रहे ।
जिला प्रोबेशन अधिकारी गाजियाबाद
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