गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा
संवाददाता रोहित कुमार
इटावा, 11 मार्च। जनपद की जिला अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को अपराध का दोषी माना। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।












