राशन कार्ड निरस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट सख्त, जिला पूर्ति अधिकारी शामली को व्यक्तिगत रूप से किया तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राशन कार्ड निरस्तीकरण से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ), शामली को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
रिट-सी संख्या 8687/2026 में याचिकाकर्ता कलम सिंह की ओर से अधिवक्ता आनंद शंकर मिश्रा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने की।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि 28 अक्टूबर 2020 का वह आदेश, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का राशन कार्ड निरस्त किया गया, कभी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। आदेश की जानकारी याचिकाकर्ता को केवल सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई।
हाईकोर्ट ने जिला पूर्ति अधिकारी, शामली को निर्देश दिया है कि वह 29 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राशन कार्ड निरस्तीकरण से संबंधित मूल आदेश तथा मामले से जुड़े सभी अभिलेख प्रस्तुत करें।

साथ ही, रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया गया है कि इस आदेश की सूचना उसी दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी तक पहुंचाई जाए।
मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई 2026 को दोपहर 2:00 बजे निर्धारित की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।
ये भी पढ़ें महेशगंज पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक, साइबर सुरक्षा व हेल्पलाइन सेवाओं की दी जानकारी












