बिना वैध पी.यू.सी.सी. प्रमाण-पत्र के वाहनों को 01 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल/डीजल पम्पों पर नहीं मिलेगा ईंधन: जिला पूर्ति अधिकारी
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर


गौतमबुद्धनगर, 19 सितंबर 2026 जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर निलेश उत्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली-एन.सी.आर. में बिना वैध पी.यू.सी.सी. (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र) के चलने वाले वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 01.10.2026 से दिल्ली-एन. सी.आर. के भीतर स्थित पेट्रोल/डीजल पम्पों पर उन वाहनों को ईंधन (तेल) नहीं दिया जायेगा, जिनके पास वैध पी.यू.सी.सी. नहीं है। उक्त के क्रम में विभागीय अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर आने वाले वाहनों की मोबाइल ऐप के माध्यम से चेकिंग की जायेगी, जिससे उनके प्रदूषण सम्बन्धी पी.यू.सी.सी. सर्टिफिकेट के अद्यतन होने अथवा न होने की सूचना परिवहन विभाग से साझा की जायेगी। इस अभियान के क्रम में सभी पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा अपने स्टाफ के मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड कराकर वाहनों की चेकिंग की कार्यवाही क्रमशः प्रारंभ कर दी गयी है। जनपद के समस्त वाहन स्वामियों/चालकों को सूचित किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के सभी पेट्रोल/डीजल पम्पों पर मोबाइल ऐप के माध्यम से वाहनों की चेकिंग की जायेगी। जिन वाहन स्वामियों के पास वैध पी.यू.सी.सी. प्रमाण-पत्र नहीं होगा, उन्हें दिनांक 01.10.2026 से ईंधन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।जनपद के समस्त वाहन स्वामियों/चालकों से अपील की जाती है कि वह अपने-अपने वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट अद्यतन कर लें, जिससे उन्हें भविष्य में ईंधन प्राप्त करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। गौतमबुद्ध नगर।












