राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI-ED को जांच के दिए निर्देश
स्टेट ब्यूरो चीफ विष्णु रावत 

Rahul Gandhi के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने Central Bureau of Investigation (CBI) और Enforcement Directorate (ED) को शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कर जांच करने को कहा है। साथ ही दोनों एजेंसियों से 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई
यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की खंडपीठ ने कर्नाटक निवासी भाजपा कार्यकर्ता S Vignesh Shishir की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
कोर्ट ने कहा- आरोपों पर अभी कोई राय नहीं
सुनवाई के दौरान CBI और ED की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और एजेंसियां मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि शिकायत मिली है तो कानून के अनुसार आरोपों की जांच की जानी चाहिए।हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने अभी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी या राय व्यक्त नहीं की है और मामला फिलहाल प्रारंभिक चरण में है।
20 जुलाई को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की ओर से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और SFIO को भी मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और जांच में अब तक हुई प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी।
पहले भी दायर कर चुके हैं याचिका
बताया जा रहा है कि यह S Vignesh Shishir की राहुल गांधी के खिलाफ दूसरी याचिका है। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश पासपोर्ट रखने और नागरिकता कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भी याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई अभी जारी है।
कौन हैं विग्नेश शिशिर?
कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शिशिर खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भाजपा कार्यकर्ता और डॉ. भीमराव अंबेडकर का समर्थक बताते हैं। वे पहले भी कई राजनीतिक और कानूनी मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं।












