ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में माटीकला आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते है ऑनलाइन आवेदन
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा
गौतमबुद्धनगर 20 अप्रैल, 2026जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने बताया कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना (MMMRY) का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में माटीकला से संबंधित उद्यम की स्थापना के लिए बैंक के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही सभी वर्गों के पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मिट्टी से बने उत्पाद जैसे बर्तन, खिलौने, मूर्तियां, गिलास, सजावटी सामान, गमले एवं मिट्टी के घड़े आदि बनाने के लिए कुशल एवं अर्द्धकुशल कारीगरों तथा उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को माटीकला उत्पाद बनाने एवं उद्योग लगाने हेतु 03 दिवसीय, 07 दिवसीय एवं 15 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है तथा वह साक्षर या कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। साथ ही आवेदक जनपद गौतमबुद्धनगर का निवासी होना चाहिए। योजनान्तर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी upmatikalabord.in वेबसाइट पर जाकर 30 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने यह भी बताया कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कक्ष संख्या 206-207, विकास भवन सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूरभाष नंबर 9580503196 एवं 9599355293 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सौजन्य से सूचना विभाग गौतमबुद्धनगर।












