गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही, अभियुक्त मनोज कुमार यादव को नोटिस तामील कर मुनादी कराई गई
संवाददाता बृजेंद्र शर्मा, दैनिक चक्र न्यूज़
जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से माननीय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के आदेश के अनुपालन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मनोज कुमार यादव पुत्र रामअधार निवासी ग्राम झाझवारा रामदास पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध उसकी आपराधिक गतिविधियों, असामाजिक आचरण तथा क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
उक्त प्रकरण में माननीय जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश के क्रम में आज दिनांक 25.06.2026 को थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान ग्राम झाझवारा रामदास पट्टी पहुंचकर नियमानुसार नोटिस की तामील कराई गई। साथ ही स्थानीय लोगों को उक्त कार्यवाही की जानकारी देने एवं विधिक आदेशों से अवगत कराने हेतु डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक मुनादी एवं उद्घोषणा भी कराई गई।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त की गतिविधियां लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था के लिए प्रतिकूल पाई गई हैं। इसी कारण उसके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त को चेतावनी दी गई है कि वह किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा समाजविरोधी गतिविधियों में संलिप्त न हो तथा विधि द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करे।
प्रतापगढ़ पुलिस जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। असामाजिक एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र रामअधार निवासी ग्राम झाझवारा रामदास पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास:
- मु0अ0सं0 307/2023, धारा 504 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 032/2021, धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 058/2019, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
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