प्रयागराज: आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रामपुर डूंगरपुर केस में मिली जमानत

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रामपुर डूंगरपुर केस में मिली जमानत

प्रयागराज: सपा के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में उन्हें जमानत दे दी है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया।

इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान को पहले रामपुर MP/MLA कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनका जेल में रहना तय था। अब हाईकोर्ट की जमानत मिलने के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।

साथ ही, इस मामले में नामजद ठेकेदार बरकत अली को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

वकील और सपा नेता इस फैसले को बड़ी कानूनी जीत मान रहे हैं, जबकि विपक्षी दल ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। इस फैसले के बाद आजम खान की राजनीतिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें प्रयागराज : तेलियरगंज से फाफामऊ तक भीषण जाम, लोगों में भारी नाराजगी

और पढ़ें

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें