कन्विक्शन सेल की सख्त पैरवी, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा ।

संवाददाता पवन सूर्यवंशी. गाजियाबाद: अपराधियों के विरुद्ध मा० न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित ‘कन्विक्शन सेल’ के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री महेन्द्र शर्मा थाना लोनी द्वारा की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के  परिणाम स्वरूप थाना लोनी, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 363/376 भादवि व पोक्सो अधि० में अभियुक्त राजू पुत्र स्व० गप्पू मल निवासी म०न० बी-576, नरेला दिल्ली को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 09.01.2026 को धारा – 4 पोक्सो अधि० में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा-363 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 11.07.2021 को थाना लोनी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

विवेचना के दौरान सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व ¼ पोक्सो अधि० की वृद्धि की गयी थी।

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