विषय हरियााण द्वारा वरिष्ठï नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठï नागरिक सम्मान पुरस्कार योजना 2025-26 के अन्र्तगत वरिष्ठï नागरिकों/संस्थाओं के सम्मान हेतु राज्य पुरस्कार स्कीम ।
ज़िला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत हरियाणा।
पानीपत, 9 जनवरी। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अन्त्योदय(सेवा) विभाग, हरियााण द्वारा वरिष्ठï नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठï नागरिक सम्मान पुरस्कार योजना 2025-26 के अन्र्तगत वरिष्ठï नागरिकों/संस्थाओं के सम्मान हेतु राज्य पुरस्कार स्कीम के तहत व्यक्तियों/संथाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शतवर्षीय पुरस्कार, श्रेष्ठï माता पुरस्कार, शौर्य और बहादुरी पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, वरिष्ठïï पेंटर पुरस्कार, वरिष्ठï मृर्तिकला पुरस्कार, वरिष्ठï अभ्यासरत संगीतकार/गायक का पुरस्कार वरिष्ठï नृत्य अभ्यासरत पुरस्कार (सभी श्रेणीयों के लिए तीन अलग-अलग पुरस्कार), वरिष्ठï अभ्यासरत खिलाड़ी पुरस्कार की श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय पुरस्कार 30 हजार, तृतीय पुरस्कार 20 हजार रूपये प्रदान किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयपान सिंह ने बताया कि श्रेष्ठï प्रचायत पुरस्कार, श्रेष्ठï स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार (बैस्ट एन.जी.ओ.), श्रेष्ठï वृद्धाश्रम पुरस्कार, श्रेष्ठï दैनिक देखभाल केन्द्र पुरस्कार की श्रेणी के लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रूपये, तृतीय पुरस्कार 50 हजार रूपये प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/संस्थान अपनी उपलब्धियों के विवरण/प्रमाण पत्र के साथ-साथ सम्पूर्ण आकड़ों पर दिनांक सहित विभाग के पोर्टल एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन पर 12 दिसम्बर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
जयपान सिंह ने बताया कि शर्तो की अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल एचटीटीपीएस://अवार्डडॉटसोशलजस्टिसएचआरवाईडॉटजीओवीडॉटइन/नोटिफिकेशन-आर्डर पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला सचिवालय के चतुर्थ तल पर स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति/पंचायत/संगठन, जिसने पिछले तीन वर्षो में पुरस्कार प्राप्त किया हो, वह पुरस्कारों की उसी श्रेणी में पुन: नामांकन के लिए पात्र नही होगा। उन्होंने बताया कि ज्यूरी का निर्णय अंतिम होगा एवं इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।












