थाना टीला मोड़ पलिस टीम द्वारा ग्राम रिस्तल में श्रीजी कामधेनु डेयरी पर काम करने वाले नौकर की कुल्हाड़ी द्वारा हत्या कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर



कुल्हाड़ी से वार कर श्रीजी कामधेनु डेयरी पर काम करने वाले नौकर की हत्या का खुलासा किया उक्त सम्बन्ध मे श्री अतुल कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन की द्वारा। थाना टीला मोड़ पलिस टीम द्वारा ग्राम रिस्तल में श्रीजी कामधेनु डेयरी पर काम करने वाले नौकर की हत्या कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अभियुक्त की निशानदेही से हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहनी ऊनी जर्सी टी-शर्ट (खून के निशान लगी) व घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी रक्त रन्जित बरामद।दिनांक 04.02.2026 को वादी श्री वीरवल पुत्र श्री गंगाधर निवासी शिव विहार करावल नगर दिल्ली द्वारा लिखित सूचना दी कि उसके भाई सुनील की रिस्तल गाँव में कुल्हाडी से अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक सुनील भी 06 माह से रिस्तल गाँव में सत्यप्रकाश की डेयरी में काम करता था। इस सूचना पर तत्काल थाना टीलामोड़ पर धारा 103 (1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उपरोक्त घटनाक्रम में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी, विवेचना के दौराने डेरी संचालक व गाँव में अन्य लोगों से की गयी पूछताछ तथा संकलित साक्ष्य से श्रीजी कामधेनु डेयरी पर ही काम करने वाले दूसरे नौकर दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन पुत्र बजरंगी निवासी ग्राम गौरवा पोस्ट तीता तहसील लालगंज थाना हलिया जिला मिर्जापुर का नाम प्रकाश में आया।जिसके क्रम में दिनांक 05.02.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर श्रीजी कामधेनु डेयरी पर काम करने वाले नौकर की हत्या कारित करने वाला 01 अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन पुत्र बजरंगी निवासी ग्राम गौरवा पोस्ट तीता तहसील लालगंज थाना हलिया जिला मिर्जापुर उम्र करीब 35 वर्ष को श्रीजी कामधेनू डेयरी रिस्तल स्थित अभियुक्त के कमरे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही से हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहनी ऊनी जर्सी टी-शर्ट (खून के निशान लगी) व घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी रक्त रन्जित बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त 2017 से रिस्तल गाँव में सत्यप्रकाश कसाना की श्रीजी कामधेनु डेयरी में काम कर रहा था, 5-6 महीने से सुनील उर्फ मामा अभियुक्त के साथ डेयरी पर काम करता था इसी दौरान 01 माह पूर्व अभियुक्त का मोबाइल खो गया था। जिसकी वजह से अभियुक्त की सुनील उर्फ मामा से कहासुनी हो गयी थी और अभियुक्त अपने रिश्तेदारो के यहाँ दिल्ली चला गया था जब अभियुक्त 02 दिन बाद वापस आया तो सुनील और अभियुक्त आपस में कम बात करते थे कुछ दिन बाद अभियुक्त का सुनील से दूध की कैन धोने व गाय का गोबर इक्ट्ठा करने को लेकर झगडा हुआ था इसीक्रम में दिनांक 04.02.2026 को मंगलवार के दिन अभियुक्त का काम करने को लेकर सुनील से झगडा व गाली-गलौज हुई थी जिसके बाद रात में सुनील गांव से दावत खाकर वापस आया तो रात में अभियुक्त ने देखा कि सुनील के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है तभी अभियुक्त सुनील के कमरे में अंदर गया देखा सुनील सो रहा था तथा कमरे में पास में ही कुल्हाड़ी रखी थी इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुल्हाड़ी उठाई और,सोते हुए सुनील के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसका सिर फाड़ दिया।जिससे सुनील की मृत्यु हो गई और अभियुक्त अपने कमरे में जाकर खून से सनी अपनी टी-शर्ट उतारकर थैले में रखकर टाँग दी और सो गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन पुत्र बजरंगी निवासी ग्राम गौरवा पोस्ट तीता तहसील लालगंज थाना हलिया जिला मिर्जापुर उम्र करीब 35 वर्ष।बरामदगी का विवरण:अभियुक्त की निशानदेही से हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहनी ऊनी जसीं टीशर्ट (खून के निशान लगी) व घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी रक्त रन्जित बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त दुखराज उर्फ हीरा उर्फ अर्जुन उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।गिरफ्तार करने वाली पलिस टीमथाना टीलामोड़ पुलिस टीम।












