कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार 300 रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार 300 रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

पवन‌ सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

अपराधियों के विरुद्ध मा० न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित ‘कन्विक्शन सेल’ के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक म0उ0नि0 सीमा मलान थाना सिहानीगेट द्वारा की गयी विवेचना एवं ‘कन्विक्शन सेल’ से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-354बी/341 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधि० में अभियुक्त राजेश पुत्र स्व० बिरजु उर्फ विष्णु निवासी म0न0 345 शिब्बनपुरा गौतमनगर बौझा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 03.07.2026 को धारा – 354 बी भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास व 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादिया की बहिन को अपने कमरे में बुलाकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे गिराकर कपडे उतारने की कोशिश करने के सम्बन्ध में दिनांक 06.05.2024 को थाना सिहानीगेट पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

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