आयुध अधिनियम के तहत थाना कोतवाली सकीट पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

आयुध अधिनियम के तहत थाना कोतवाली सकीट पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

संवाददाता योगेंद्र सिंह एटा। थाना कोतवाली सकीट पुलिस ने राजेश यादव की तहरीर पर मु०अ०सं०-0149/2025 पंजीकृत किया है। यह मुकदमा आयुध अधिनियम की धारा 25, 29 एवं 30 के तहत दर्ज हुआ है।

तहरीर के अनुसार नामजद आरोपियों में रोहित पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम रेवाड़ी, प्रमोद उर्फ … पुत्र कृपाल सिंह निवासी कायमपुर, सुरजीत पुत्र रामभरोसे निवासी नगला चूरामन, संजय पुत्र जितेंद्र उर्फ पप्पू निवासी ओंनघाट थाना बागवाला, मनोज पुत्र विश्राम निवासी डांडा थाना नयागांव, आशू पुत्र सुरेश निवासी सहसपुर थाना मलावन, सुनील उर्फ राकेश पुत्र नामालूम निवासी गुलरिया थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज सहित दो अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, तहरीर केवल हवा-हवाई नहीं है। आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास भी बताए जा रहे हैं। कुछ आरोपियों की अवैध शस्त्रों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आई है, जो इस मुकदमे को और पुख्ता आधार प्रदान करती है।

राजेश यादव ने बताया कि, “आरोपियों के कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। हमें थाना कोतवाली सकीट पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वह निष्पक्ष कार्रवाई करेगी।”

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि आरोपी मनोज पुत्र विश्राम, जिस पर पहले से हत्या के प्रयास का केस दर्ज है, वर्तमान में आदर्श इंटर कॉलेज उम्मेदपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। यदि उसके मोबाइल लोकेशन की जांच की जाए तो यह पता चल जाएगा कि वह ड्यूटी के समय कहाँ-कहाँ मौजूद रहता है और अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरह करता है।

अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मुकदमे की जांच में आगे क्या कदम उठाती है और क्या सचमुच आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होती है।

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