प्रतापगढ़ के चर्चित CO जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया को बड़ी राहत
लखनऊ। प्रतापगढ़ के चर्चित CO जियाउल हक हत्याकांड मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले में CBI की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
कोर्ट ने राजा भैया के खिलाफ आगे की कार्यवाही चलाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई है।
दरअसल, 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हुए बवाल के दौरान मौके पर पहुंचे CO जियाउल हक की पीट-पीटकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस हत्याकांड में CO जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया समेत कई लोगों पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।
मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने दोबारा जांच की थी। पुनः जांच के दौरान भी CBI को राजा भैया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद CBI ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया और फाइनल रिपोर्ट दाखिल की।
अब लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने CBI की इस फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राजा भैया के खिलाफ आगे की कार्यवाही की मांग को खारिज कर दिया है।












