राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को: आपसी सहमति से निपटेंगे लंबित मामले

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को: आपसी सहमति से निपटेंगे लंबित मामले

जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा

पानीपत, 10 दिसंबर। जिला न्यायिक परिसर पानीपत में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम वर्षा शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को त्वरित एवं सरल तरीके से हल करवाना है। लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा—

ट्रैफिक चालान

बैंक रिकवरी

मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले

पारिवारिक विवाद

दीवानी एवं फौजदारी मामले

श्रम विवाद

भूमि अधिग्रहण

बिजली-पानी के बिल

राजस्व से संबंधित मामले

उन्होंने आमजन से अपील की कि शनिवार, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से विवाद हल कराने पर न तो अधिक खर्च होता है और न ही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है और मामला पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

सीजेएम वर्षा शर्मा ने कहा कि लोग अपने लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत में करवाकर समय, धन और ऊर्जा—तीनों की बचत कर सकते हैं।

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