कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 01 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

संवाददाता सायरा सूर्यवंशी गाजियाबाद  अपराधियों के विरुद्ध मा० न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित  ‘कन्विक्शन सेल’ के प्रभावी प्रयासों एवं तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक/विवेचक श्री उमेश बहादुर सिंह थाना मुरादनगर द्वारा की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/201/377/376A भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधि० में अभियुक्त महाजन पुत्र लल्लू निवासी झुग्गी झोपडी इन्द्रापुरी थाना मुरादनगर गाजियाबाद को,  मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 17.01.2026 को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 6 पॉक्सो अधि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी द्वारा अपनी नाबालिक बच्ची के बिना बताये कहीं खेलते हुए घर से चले जाने व पाईप लाईन रोड पर गन्ने के खेत में उसके मृत पड़े होने के सम्बन्ध में दिनांक 08.04.2019 को थाना मुरादनगर पर धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

अभियोग में विवेचना के दौरान सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर धारा 377/376A भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधि० की वृद्धि की गयी थी।

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