परिवार की वार्षिक आय यदि 8 लाख से कम है तो आय प्रमाण पत्र।लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड हो। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़

परिवार की वार्षिक आय यदि 8 लाख से कम है तो आय प्रमाण पत्र।लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड हो। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़

संवाददाता पवन सूर्यवंशी एनसीआर

दिनांक:28/01/2026गाजियाबाद।जिला कार्यक्रम अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकरी देते हुए बताया कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को फाड कॉल आ रही है और बोला जाता है कि हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाके के कार्यालय से बोल रहे है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिये आपको एक ओ०टी०पी० आयेगा वो हम बता दीजिये और ओ०टी०पी० बताने के पश्चात लाभार्थी के खाते से धन की कटौती हो जाती है। अतः जनपद के सभी लाभार्थियों के अनुरोध है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिये किसी को भी ओ०टी०पी० ना दे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिये नियम एंव आवश्यक दस्तावेजो का विवरण-प्रधानमंत्री मातृ वदंना योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक है।जिसका उददेश्य पोषण की स्थिति में सुधार करना है और गर्भवती महिला एंव स्तनपान कराने वाली माता को आंशिक आर्थिक लाभ प्रदान कराना है।प्रथम बार मां बनने पर दो किश्तो में 5000 रूपये।प्रथम किश्त (प्रथम ए०एन०सी० (प्रथम चैकउप) होने पर)-3000/-दूसरी किश्त (बच्चा होने के पश्चात प्रथम चरण का टीकाकरण पूर्ण होने पर -2000/-दूसरी बार मां बनने (केवल बालिका होने पर प्रथम चरण का टीकाकरण पूर्ण होने पर) पर एक किश्त में 6000/- रूपये।राज्य, केन्द्र सरकार व सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना के लिय पात्र नही है।लाभार्थी का आधार कार्ड, व फोन नम्बर । लाभार्थी का एम०सी०पी० कार्ड (एम०सी०पी० कार्ड पर आर०सी०एच० नम्बर अवश्य हो) नीचे दिये गये उक्त दस्तावेजो में से कोई भी एक दस्तावेज।लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय यदि 8 लाख से कम है तो आय प्रमाण पत्र। लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड हो, यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें।लाभार्थी का किसान सम्मान निधि कार्ड, यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें।लाभार्थी का ई-श्रृमकार्ड हो यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें। लाभार्थी का प्रधानमत्री जनआरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड हो, यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें।लाभार्थी का बी०पी०एल० कार्ड बना हो, यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें।एस०सी०/एस०टी० महिला हो, यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें। गर्भवती एंव स्तनपान कराने वाली ए०डब्लू०डब्लू० / आशा, यदि है तो दस्तावेज संलग्न करें।लाभार्थी यदि 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग है तो उसका दस्तावेज। उक्त योजना का लाभ लेने के लिये पात्र लाभार्थी अपने क्षेत्र की आंगवाडी कार्यकत्री से सम्पर्क करे तथा अधिक जानकारी के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन नम्बर 1515 से सम्पर्क करें।

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