एटा: मेड़ विवाद ने ली थी महिला की जान, 9 दोषियों को उम्रकैद और 65-65 हजार का जुर्माना

मेड़ विवाद ने ली थी महिला की जान, 9 दोषियों को उम्रकैद और 65-65 हजार का जुर्माना

संवाददाता – पुष्पेंद्र कुमार. एटा: वर्ष 2016 में जमीन की मेड़ को लेकर हुए खूनी संघर्ष में महिला की हत्या के मामले में एटा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज ने इस प्रकरण में शामिल सभी 9 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

डीजीसी (फौजदारी) रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अथैया निवासी सुरेश चंद्र पुत्र ताराचंद्र ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि गांव के ही लटूरी सिंह से उनकी मेड़ को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। 2016 में इसी विवाद के चलते लटूरी सिंह और उनके साथियों ने सुरेश चंद्र के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें तुलसा देवी की मौत हो गई थी।

पुलिस ने जांच के बाद नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। गांव में भी इस निर्णय को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया है।

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