एटा में अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, पांच बदमाश छह माह के लिए जिला बदर

एटा में अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, पांच बदमाश छह माह के लिए जिला बदर

जिला संवादाता काव्यांश रावत  एटा। जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, अपराध और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए पांचों अभियुक्तों को निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में उमनेश उर्फ खलीफा पुत्र सुनहरी लाल निवासी ग्राम मुहारा मोहकमपुर थाना मारहरा, पीयूष राठौर पुत्र अजय पाल सिंह निवासी सराय मिश्र थाना कोतवाली नगर, आदिल पुत्र असलम निवासी मोहल्ला लुहारी दरवाजा करखा थाना अलीगंज, कृष्णा पुत्र संजय यादव निवासी शीतलपुर थाना कोतवाली नगर तथा रहीश पुत्र बजरूद्दीन निवासी मोहल्ला शेखान करखा थाना निधौली कला शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति, सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध कार्य की जानकारी तत्काल पुलिस और प्रशासन को दें, ताकि जनपद में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे।

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