ऑपरेशन कन्विक्शन: 16 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को 5 वर्ष की सजा
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ श्री राजीव कृष्ण IPS द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह नोएडा, 31 जुलाई 2026। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना बादलपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2010 के एक चर्चित आपराधिक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने थाना बादलपुर पर दर्ज मु0अ0सं0 301/2010 (धारा 147, 148, 307, 171C भारतीय दंड संहिता, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एवं 25 आर्म्स एक्ट) में यशपाल नागर पुत्र बाबू राम नागर, निवासी ग्राम कछैड़ा, थाना बादलपुर को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को:धारा 307 आईपीसी (हत्या का प्रयास) में 5 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड,धारा 148 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड,धारा 147 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड,धारा 171C आईपीसी में 6 माह का कारावास एवं ₹500 अर्थदंड,धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 3 माह का कारावास एवं ₹300 अर्थदंड,तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि निर्धारित अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को संबंधित धाराओं के अनुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा ऑपरेशन कन्विक्शन आगे भी निरंतर जारी रहेगा।












