वायु प्रदूषण के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई,10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती ,650 से अधिक वाहन जब्त कर RVSF को किए गए सुपुर्द
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
गौतमबुद्धनगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुपालन में परिवहन विभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा जनपद में समयसीमा पूर्ण कर चुके (End of Life) वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 650 से अधिक वाहनों को जब्त कर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (RVSF) को सुपुर्द किया गया है, जहां नियमानुसार वाहनों की स्क्रैपिंग की प्रक्रिया की जा रही है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) डॉ उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू है। प्रतिबंधित वाहनों का सड़कों पर संचालन अथवा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग नियमों का उल्लंघन है। इसी के दृष्टिगत परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा जनपद में लगातार चेकिंग एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।
प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान परिवहन विभाग की विभिन्न प्रवर्तन टीमों द्वारा जनपद के प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे एवं आंतरिक मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले 650 से अधिक कारों, एसयूवी एवं व्यावसायिक वाहनों को जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार अधिकृत RVSF केंद्रों को सुपुर्द किया गया है, जहां उन्हें स्क्रैप किए जाने की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित की जा रही है।
वाहन स्वामियों से प्रतिबंधित वाहनों का संचालन न करने की अपील* परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि यदि उनके पास 10 वर्ष से अधिक पुराना डीजल अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन है, तो उसका सार्वजनिक मार्गों पर संचालन न करें तथा सार्वजनिक स्थानों अथवा सड़क किनारे पार्किंग से भी बचें। ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
RVSF को सुपुर्द वाहनों के संबंध में CoD का लाभ* विभाग द्वारा बताया गया कि RVSF को सुपुर्द किए गए वाहनों के संबंध में नियमानुसार स्क्रैप मूल्य देय होगा। इसके साथ ही वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD)/जमा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। नियमानुसार इसका उपयोग नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में छूट एवं वाहन निर्माता की ओर से उपलब्ध अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
समयसीमा पूरी होने वाले वाहनों के लिए NOC का विकल्प जिन वाहन स्वामियों के वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले हैं, वे समय रहते परिवहन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर ऐसे वाहनों को उन राज्यों अथवा जिलों में स्थानांतरित कर सकते हैं, जहां संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं है। इसके लिए वाहन स्वामियों को निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करना होगा।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण एवं नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए जनपद में प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रतिबंधित एवं समयसीमा पूर्ण कर चुके वाहनों का संचालन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।












