ड्राइविंग लाइसेंस से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य

ड्राइविंग लाइसेंस से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य

प्रतापगढ़। संभागीय परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत विभाग द्वारा लाइसेंस धारकों और वाहन स्वामियों के मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजकर आधार कार्ड नंबर लिंक कराने की अपील की जा रही है।

वर्ष 2013 से पूर्व बनाए गए मैनुअल लाइसेंस में आधार नंबर दर्ज नहीं हो पाए थे, लेकिन अब चिपयुक्त स्मार्ट लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। जिले में लगभग 1,86,900 लाइसेंस धारक हैं, जिनमें करीब 30 प्रतिशत ने अब तक आधार लिंक नहीं कराया है। विभाग ने ऐसे सभी लोगों से शीघ्र लिंक कराने की अपील की है।

मोबाइल नंबर अपडेट कराना भी जरूरी

यदि ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, या दर्ज मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे भी अपडेट कराना होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि चालान संबंधी मैसेज न मिलने पर समय से जुर्माना न भर पाने की स्थिति में पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ राम प्रकाश मिश्र ने बताया कि सभी लाइसेंस धारकों को आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर शीघ्र लिंक करा लेने चाहिए।

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