अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
साजा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया प्रस्तुत
जिला संवाददाता ताम्रध्वज साहू
बेमेतरा, 07 जून 2026। जिला बेमेतरा के थाना साजा पुलिस ने अश्लील गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी गुलशन कुमार मनहरे (23 वर्ष), निवासी ग्राम धौराभांठा, थाना साजा ने 21 मई 2026 को थाना साजा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 मई 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे वह साजा तहसील कार्यालय स्थित अपने चेम्बर में कार्य कर रहा था। इसी दौरान अकलेश मनहरे उसके चेम्बर में घुस आया और शराब बिक्री की शिकायत करने की बात को लेकर अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने शराब बिक्री बंद नहीं करने की बात कहते हुए धमकाया और वहां से चला गया।
प्रार्थी की शिकायत पर थाना साजा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3) एवं 333 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (आईपीएस) ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव एवं एसडीओपी बेरला विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी अकलेश मनहरे उर्फ अखिलेश पिता विजय मनहरे (29 वर्ष), निवासी धौराभांठा, थाना साजा, जिला बेमेतरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन लाल टोन्डे, प्रधान आरक्षक विजेन्द्र सिंह, दुर्गेश तिवारी, आरक्षक अर्जुन ध्रुवे, गोकुल सोनी एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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