कमिश्नर महोदय जे० रविन्द्र गौड़ गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा

कमिश्नर महोदय जे० रविन्द्र गौड़ गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।अपराधियों के विरुद्ध मा० न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित ‘कन्विक्शन सेल’ के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री उम्मेद कुमार सिंह थाना इन्दिरापुरम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं ‘कन्विक्शन सेल’ से सतत् समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आदेश त्यागी द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 307/34 भादवि में अभियुक्त रहीस अहमद पुत्र नसरु निवासी पानी की टंकी (नुरानी मस्जिद) लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी, थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 14.07.2026 को धारा 307/34 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त द्वारा वादी के ससुर के ऊपर जान से मारने की नियत तंमचे से फायर कर घायल कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 28.01.2014 को थाना इन्दिरापुरम पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

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