हरियाणा में दयालु-2 स्कीम से मिलेगा दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित आर्थिक संबल: डीसी
जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा
पानीपत, 3 दिसंबर।
हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से चलाई जा रही दयालु-2 स्कीम लोगों के लिए बड़े सहारे के रूप में सामने आ रही है। डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल या मृत नागरिक के परिजनों को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से संचालित हो रही है।
आयु के आधार पर आर्थिक सहायता
डीसी ने बताया कि दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से मृत्यु या गंभीर चोट लगने पर आयु के अनुसार सहायता राशि तय की गई है—
12 वर्ष तक : 1 लाख रुपये
12 से 18 वर्ष : 2 लाख रुपये
18 से 25 वर्ष : 3 लाख रुपये
25 से 45 वर्ष : 5 लाख रुपये
45 वर्ष से अधिक : 3 लाख रुपये
उन्होंने यह भी बताया कि 70% या इससे कम विकलांगता होने पर भी यही राशि देय होगी। कुत्ते के काटने और सामान्य चोटों पर भी सहायता डीसी ने बताया कि योजना के अंतर्गत कुत्ते के काटने पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध है—
एक दांत के निशान पर : 10,000 रुपये
दो दांत के निशान पर : 20,000 रुपये
वहीं मामूली चोट लगने पर 10,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। आवारा या पालतू पशु की टक्कर से घायल होने पर भी लाभ दिया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए नागरिकों को निम्न दस्तावेज देने होंगे— दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कॉपी सीएमओ की रिपोर्ट मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में) जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
उन्होंने बताया कि लाभार्थी को दयालु-2 योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाई गई है ताकि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।












