दिव्यांगजन दुकान निर्माण एवं संचालन योजना का उठाये लाभ, करें आनलाइन आवेदन।।

दिव्यांगजन दुकान निर्माण एवं संचालन योजना का उठाये लाभ, करें आनलाइन आवेदन।।

संवाददाता विनय कुमार मिश्रा प्रतापगढ

04 अप्रैल 2026 प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० द्वारा संचालित योजना दुकान निर्माण एवं संचालन में आर्थिक पुनर्वास हेतु योजनान्तर्गत आवेदक को दुकान निर्माण हेतु रूपये 20000 का ऋण दिया जाता है, जिसमें रूपये 15000 ऋण एवं रुपये 5000 अनुदान स्वरूप दिया एवं दुकान संचालन रूपये 10000 ऋण एवं रूपये 2500 अनुदान स्वरूप दिया जाता है। 04 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर है। उन्होने दुकान निर्माण संचालन ऋण हेतु पात्रता एवं शर्ते के सम्बन्ध में बताया है कि आवेदक जनपद का निवासी हो, आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, आवेदक उ०प्र० का स्थाई निवासी या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो, आवेदक किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो एवं उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया न हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो, आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंको में संचालित बैंक खाता सम्बन्धी बैंक पासबुक, नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ होना आवश्यक है। इच्छुक/पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.up.gov.in पर उपलब्ध विकल्प में जाकर निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र लोकवाणी के माध्यम से स्थापित“ जनसुविधा केन्दो के माध्यम से किया जा सकेगा।।

और पढ़ें

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें