50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निर्माण स्थलों पर 15 दिनों के भीतर शिशुगृह (Creche) की सुविधा करें सुनिश्चित: जिलाधिकारी
संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा


गौतमबुद्धनगर, 18 अगस्त 2026 जिलाधिकारी मेंघा रूपम ने बताया कि व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता, 2020 की धारा 24 व सपठित केन्द्रीय नियमावली-2026 के नियम-58 में किए गए प्राविधानों के क्रम में ऐसे निर्माण स्थल, जहाँ 50 अथवा उससे अधिक संख्या में कर्मचारी नियोजित हैं, में शिशुगृह भवन (Creche) की सुविधा स्थापित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।जिलाधिकारी मेंघा रूपम ने ऐसे निर्माण स्थलों के स्वामी/डेवलपर्स/बिल्डर्स से कहा कि प्रमुख रूप से निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए।
15 दिनों के भीतर शिशुगृह भवन (Creche) की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करें—1. शिशुगृह भवन (Creche) सभी निर्माण श्रमिकों/कर्मचारियों की पहुँच में हो।
2. शिशुगृह भवन (Creche) ऐसी जगह स्थापित हो, जहाँ धूल/धुआं आदि न हो।
3. शिशुगृह स्वच्छ व स्वास्थ्यकर अवस्था में हो तथा पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हों।
4. शिशुगृह भवन (Creche) की प्रभारी प्रत्येक दशा में कोई महिला हो। शिशुगृह भवन (Creche) के सभी स्टाफ का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया गया हो।
5. शिशुगृह भवन (Creche) में साफ-सफाई इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था हो। कक्ष हवादार तथा पर्याप्त रूप से रोशन हो तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो।
6. शिशुगृह भवन (Creche) में रहने वाले सभी बच्चों को उनकी स्वल्पाहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक और स्वस्थ भोजन की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।
7. शिशुगृह भवन (Creche) में बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दण्ड न दिया जाए।8. शिशुगृह भवन (Creche) सी.सी.टी.वी. मॉनीटरिंग से आच्छादित हो।
8. शिशुगृह भवन (Creche) में प्रवेशित सभी बच्चों का विवरण एक पंजिका में दर्ज हो।
9. शिशुगृह भवन (Creche) में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो।
10. शिशुगृह भवन (Creche) में महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जैसे- डायल 112, 1098, अग्निशमन अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन के नंबर प्रदर्शित हों।
जिलाधिकारी मेंघा रूपम ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी निर्माण स्थल, जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हों, में प्रत्येक दशा में 15 दिनों के भीतर शिशुगृह भवन (Creche) स्थापित करते हुए कार्यालय उप निदेशक कारखाना, कंचनजंघा, सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर तथा कार्यालय अपर श्रमायुक्त, जी-25ए, सेक्टर-03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को अवगत कराना सुनिश्चित करें।गौतमबुद्धनगर।












