ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी से 04 अभियुक्तों को 03 वर्ष एवं 05 वर्ष के कारावास की सजा, अर्थदण्ड भी लगाया गया।
संवाददाता विनय कुमार मिश्रा
प्रतापगढ़।ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रानीगंज में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 323/324/325/34/506 भादवि में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई।माननीय न्यायालय ने अभियुक्त मो0 इरशाद एवं मो0 इसरार पुत्रगण इदरीश, निवासी चकसारा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया।वहीं अभियुक्त इमरान एवं इजहार पुत्रगण इरशाद, निवासी चकसारा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 05 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।प्रतापगढ़ पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विवेचना एवं सशक्त न्यायिक पैरवी के माध्यम से दोषियों को दंडित कराने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।
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