“आरटीआई मांग पत्र में खेल? बिना पृष्ठ संख्या बताए ग्राम पंचायत ने मांगे 1380 रुपए, आवेदक ने उठाए सवाल”
फोन तक नहीं उठा रहे सचिव, पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल — जनपद सीईओ और जिला पंचायत में शिकायत की तैयारी
जिला संवाददाता ताम्रध्वज साहू
बेमेतरा/नवागढ़। ग्राम पंचायत धोबनीकला, जनपद पंचायत नवागढ़ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर नया विवाद सामने आया है। आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बिना पृष्ठ संख्या बताए सीधे 1380 रुपए की राशि जमा करने का मांग पत्र भेज दिया गया, जबकि आरटीआई नियमों के अनुसार प्रति पृष्ठ शुल्क एवं कुल पृष्ठों की स्पष्ट जानकारी देना आवश्यक होता है।
आवेदक ने बताया कि उसने दिनांक 19/05/2026 को ग्राम पंचायत धोबनीकला में 01 जनवरी 2025 से 19 मई 2026 तक पंचायत के आय-व्यय, निर्माण कार्य एवं भुगतान संबंधी जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में ग्राम पंचायत की ओर से 25/05/2026 को 1380 रुपए जमा करने का पत्र भेजा गया, लेकिन उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया कि कुल कितने पृष्ठों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक का आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव पूनम चंद जोशी से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। इससे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आवेदक ने मामले की शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ बेमेतरा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ नवागढ़ से करने की बात कही है। शिकायत में मांग की जाएगी कि संबंधित सचिव के विरुद्ध जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा आरटीआई नियमों के अनुरूप स्पष्ट पृष्ठ संख्या एवं निर्धारित शुल्क का विवरण उपलब्ध कराया जाए।












