गाजियाबाद भोजपुर ब्लॉक में दिव्यांगजनों हेतु सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर आयोजित, 105 लाभार्थियों का हुआ चिन्हांकन
पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर
गाजियाबाद।दिनांक: 14 जुलाई, 2026 जिलाधिकारी महोदय श्री रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के निर्देशों के क्रम में जनपद गाजियाबाद में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु विशेष चिन्हांकन अभियान के अंतर्गत आज भोजपुर ब्लॉक परिसर में चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया।जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद श्री अंशुल चौहान ने बताया कि शिविर में 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर एवं अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु चिन्हित किया गया। आज आयोजित शिविर में कुल 105 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया गया।उन्होंने बताया कि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एवं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के अतिरिक्त सामान्य व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र (कान की मशीन), बैसाखी, कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर, लेप्रोसी किट, ब्रेल किट, एमआर किट तथा अन्य आवश्यक सहायक उपकरणों के लिए भी पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जा रहा है। जिन दिव्यांगजनों को इन उपकरणों की आवश्यकता है, वे आगामी शिविरों में आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना चिन्हांकन करा सकते हैं।उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांगजनों के साथ-साथ 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे पात्र दिव्यांगजन भी शिविर में अपना चिन्हांकन करा सकते हैं, जिन्हें पूर्व में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे पात्र लाभार्थियों का भी नियमानुसार चिन्हांकन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। 15 जुलाई को मुरादनगर ब्लॉक परिसर तथा 16 एवं 17 जुलाई को विकास भवन, गाजियाबाद परिसर में चिन्हांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिन दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर अथवा अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, वे इन शिविरों में आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना चिन्हांकन करा सकते हैं। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि लाभार्थी की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी को पूर्व में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्राप्त न हुई हो तथा पिछले तीन वर्षों में एलिमको द्वारा कोई अन्य सहायक उपकरण प्राप्त न किया हो।उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए ग्राम प्रधान के लेटरपैड पर प्रमाणित आय प्रमाण पत्र तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए वार्ड सदस्य/सभासद के लेटरपैड पर प्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।श्री चौहान ने बताया कि अभियान के प्रथम चरण में लोनी नगर पालिका परिषद परिसर में आयोजित शिविर में 45 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया गया था, जबकि आज भोजपुर ब्लॉक में 105 लाभार्थियों का चिन्हांकन किया गया। उन्होंने जनपद के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की कि वे आगामी शिविरों में आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर शासन द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।












