जनपद एटा में अपराधों की प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी के क्रम में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा किए गए
संवाददाता योगेन्द्र सिंह
सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप एक पुराने एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। आज दिनांक 08.01.2026 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
घटना का विवरण निम्नवत है—
दिनांक 16.07.2007 को घटित घटना के संबंध में थाना जलेसर पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 1211/2007, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
उक्त अभियोग में आज दिनांक 08.01.2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-01), एटा द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त—
विनोद कुमार पुत्र रनवीर सिंह,
निवासी— मोहल्ला हथौड़ा, थाना जलेसर, जनपद एटा
को दोषी पाते हुए 02 माह का कठोर कारावास एवं ₹1,000 (एक हजार रुपये) अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त सफलता जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की सतत समीक्षा, अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी तथा पुलिस विभाग की कर्तव्यनिष्ठ कार्यप्रणाली का परिणाम है। यह निर्णय मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देता है।












