हाथरस में महिला से मारपीट और छेड़खानी प्रकरण: तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, अर्थदंड न देने पर बढ़ेगी कैद

हाथरस में महिला से मारपीट और छेड़खानी प्रकरण: तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा, अर्थदंड न देने पर बढ़ेगी कैद

संवाददाता अश्विनी कुमार

हाथरस। जिले के सिकंद्राराऊ क्षेत्र में महिला से मारपीट और छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) माधवी सिंह के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, यह मामला 18 मई 2023 का है। सिकंद्राराऊ के एक मोहल्ले की निवासी महिला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उसके घर में जबरन घुस आए और उसके साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसके कपड़े फाड़ दिए। शिकायत के मुताबिक, आरोपी लाठी-डंडों और सरिया से लैस थे। घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने सभी तीनों आरोपियों — कबीर, कफील और हदीस — को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने कहा: महिलाओं के सम्मान पर आघात समाज के लिए गंभीर अपराध है, ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।

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