31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा कराना अनिवार्य, किसानों से डीसी की अपील प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच: डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया
जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत, हरियाणा
पानीपत, 18 दिसंबर। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिले के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2025 तक अवश्य कराएं। पीएमएफबीवाई के अंतर्गत रबी सीजन 2025-26 के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। डीसी डॉ. दहिया ने बताया कि इस योजना के तहत गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को बीमित राशि का मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर खेत स्तर पर क्लेम देय होगा। इसके अलावा किसी गांव में औसत पैदावार निर्धारित स्तर से कम होने पर सभी बीमित किसानों को क्लेम दिया जाएगा। फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर (यदि फसल सुखाने के लिए रखी गई हो) नुकसान होने पर भी खेत स्तर पर मुआवजा मिलेगा। उपायुक्त ने प्रति एकड़ बीमित राशि व प्रीमियम का विवरण साझा करते हुए बताया कि गेहूं के लिए बीमित राशि 32,523.80 रुपये तथा किसान अंश प्रीमियम 487.86 रुपये, चना के लिए 15,986.31 रुपये व 239.79 रुपये, जौ के लिए 20,727.21 रुपये व 310.91 रुपये, सरसों के लिए 21,829.57 रुपये व 327.44 रुपये तथा सूरजमुखी के लिए 22,050.13 रुपये बीमित राशि और 330.75 रुपये प्रीमियम निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा कराने के लिए किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड/जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ के साथ संबंधित बैंक या नजदीकी सीएससी (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447, उप निदेशक कृषि कार्यालय, सांख्यिकी शाखा, उपमंडल कृषि अधिकारी एवं खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।












