नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु सत्यापन हेतु, जारी हुए नए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ।

नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु सत्यापन हेतु, जारी हुए नए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ।

संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा

प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वार्ड/नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे वृद्धजनों को बड़ी राहत दी गई है, जिनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र अथवा परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा आपको बता दें कि शासनादेश के अनुसार अब ऐसे आवेदकों की आयु सत्यापन के लिए अन्य वैकल्पिक अभिलेख मान्य होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय क्षेत्र के आवेदक अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों पर लागू होगी। इसके साथ ही आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तथा क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदकों को उपरोक्त मान्य अभिलेखों में से किसी एक को ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा।

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