डीएम अरविन्द सिंह के निर्देश पर गैस कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

डीएम अरविन्द सिंह के निर्देश पर गैस कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

संवाददाता : योगेंद्र सिंह

मारहरा में 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद, बिना लाइसेंस अवैध भंडारण का भंडाफोड़
एटा, 21 जुलाई। जनपद में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मारहरा कस्बे में बिना लाइसेंस घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला पूर्ति विभाग को मिली सूचना के आधार पर 20 जुलाई को पूर्ति निरीक्षक मारहरा, निधौली कला तथा पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कस्बा मारहरा के हेदरी चौक स्थित मोहल्ला शीशग्रान निवासी शकील अहमद पुत्र अकबर अली के गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे मिले। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह विभिन्न लोगों से घरेलू गैस सिलेंडर एकत्र कर अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से उनका भंडारण करता था।
छापेमारी के दौरान कुल 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें एचपी और इंडेन कंपनियों के भरे एवं खाली दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास गैस सिलेंडरों के भंडारण अथवा बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। बरामद सभी सिलेंडरों को नियमानुसार संबंधित गैस एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि जनसुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। अवैध रूप से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखने से आग अथवा विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे जन-धन की भारी क्षति हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जनपद में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री के विरुद्ध प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति प्रभावी रूप से लागू है। ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7, विस्फोटक अधिनियम, 1884, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और जमाखोरी के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ जनसुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

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