पेट्रोल-डीजल पंप खोलना हुआ आसान, अब प्रदूषण और वन समेत 4 विभागों की NOC का झंझट खत्म
उत्तर प्रदेश पेट्रोल-डीजल पंप खोलने के इच्छुक कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
संवाददाता बिपिन मिश्रा कुंडा प्रतापगढ़
उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पेट्रोल पंप लाइसेंस की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है।
खत्म हुई NOC की लंबी दौड़
नए नियमों के मुताबिक, अब पेट्रोल या डीजल पंप खोलने के लिए आवेदकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कुल 4 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इन विभागों की एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
अब सिर्फ स्वघोषणा पत्र होगा काफी
एनओसी की जगह अब आवेदकों को केवल एक स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। इस बदलाव से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फाइलें बेवजह सरकारी दफ्तरों में नहीं अटकेंगी।
सरकार का यह फैसला राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि पहले एनओसी जारी होने में काफी लंबा समय लगता था, जिससे पेट्रोल पंप शुरू करने में अनावश्यक देरी होती थी।
इस प्रक्रिया के सरलीकरण से अब कारोबारी बिना किसी बाधा के जल्द अपना काम शुरू कर सकेंगे।












