प्रयागराज बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, योगी सरकार को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश

प्रयागराज बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, योगी सरकार को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज बुलडोजर एक्शन मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ा झटका दिया है। शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार (1 अप्रैल) को अपने फैसले में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन के पीड़ित याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा छह सप्ताह के भीतर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए घरों को गिराना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के राज का पालन जरूरी है और नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। इस फैसले को योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक बड़ी कानूनी बाधा माना जा रहा है। अब सरकार को तय समय में आदेश का पालन करना होगा।

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