शी-बॉक्स पोर्टल पर आंतरिक समिति का पंजीकरण अनिवार्य

शी-बॉक्स पोर्टल पर आंतरिक समिति का पंजीकरण अनिवार्य

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

संवाददाता: सायरा सूर्यवंशी. गाजियाबाद जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं परितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय, संस्था एवं कंपनी (सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं निजी) में आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि निजी कंपनियों, फर्मों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालय (Head Office) को स्वयं शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही मुख्यालयों में गठित आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सभी सदस्यों का पूर्ण विवरण शी-बॉक्स पोर्टल पर अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

जनपद गाजियाबाद क्षेत्र की समस्त निजी/प्राइवेट कंपनियों, प्रतिष्ठानों एवं फर्मों से अपील की गई है कि वे शीघ्र ही शी-बॉक्स पोर्टल (https://shebox.wcd.gov.in/) पर अपना पंजीकरण कराते हुए आवश्यक विवरण अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी निजी/प्राइवेट कंपनी, फर्म अथवा प्रतिष्ठान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जाता है अथवा गठित समिति का विवरण शी-बॉक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

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