सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणशिवानी रावत ने जिला कारागार का किया निरीक्षण,इस अवसर पर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार एवं उप जेलर सुरजीत सिंह उपस्थित रहे

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणशिवानी रावत ने जिला कारागार का किया निरीक्षण,इस अवसर पर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार एवं उप जेलर सुरजीत सिंह उपस्थित रहे

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

गौतमबुद्धनगर 22 मई, 2026उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर शिवानी रावत द्वारा आज जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में स्थापित,लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया तथा महिला बंदियों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार एवं उप जेलर सुरजीत सिंह उपस्थित रहे।निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में वर्तमान में 2432 बंदी निरुद्ध हैं। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला बैरक का निरीक्षण कर उपस्थित महिला बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान महिला बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके मुकदमों से संबंधित कार्डों का भी अवलोकन किया गया। साथ ही बंदियों को उपलब्ध अधिवक्ताओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई।पूछताछ के दौरान महिला बंदियों द्वारा बताया गया कि सभी को निजी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर की ओर से अधिवक्ता उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर सचिव द्वारा जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि महिला बंदियों के मुकदमों से संबंधित कार्डों पर अधिवक्ताओं के नाम स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं। साथ ही महिला बैरक में साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में स्थापित विधिक सहायता केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदी पीएलवी द्वारा अन्य बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। पीएलवी द्वारा संधारित रजिस्टर एवं अभिलेखों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए। जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि सभी बंदियों को समयबद्ध रूप से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा कारागार में कोई भी ऐसा बंदी न रहे, जिसके पास अधिवक्ता उपलब्ध न हो। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला कारागार में बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुलाकाती स्थल पर शीघ्र ही हेल्प डेस्क प्रारंभ किया जाएगा। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से बंदियों के परिजन विधिक सलाह एवं विभिन्न विधिक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। गौतमबुद्धनगर।

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