ईंट-भट्ठा स्वामियों को चेतावनी, यह कार्य न करने पर होगी कार्यवाही।
संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा जनपद प्रतापगढ़
प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन अजय कुमार तिवारी ने बताया है कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत ईंट-भट्ठों के संचालन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन ईंट-भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि अग्रिम रूप से जमा किये ईट भट्ठा का संचालन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 4 फरवरी को जनपद के समस्त ईंट-भट्ठा स्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बकाया विनियमन शुल्क तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना विनियमन शुल्क जमा किए ईंट-भट्ठों पर पथाई का कार्य किया जाना नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना विनियमन शुल्क जमा प्रमाण-पत्र के ईंट मिट्टी का परिवहन अवैध माना जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 21(2), 42(ङ) एवं 59(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ईंट-भट्ठा स्वामियों की होगी। इसलिए सभी संचालित ईंट-भट्ठों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल विनियमन शुल्क जमा कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।












