हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने वाले स्कूली वाहनों की जांच होगी,

हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने वाले स्कूली वाहनों की जांच होगी,

जिला क्राइम रिपोर्टर
सागर गोयल पानीपत हरियाणा

साथ ही सभी जिलों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसी के मद्देनजर हरियाणा परिवहन विभाग अभियान चलाएगा, यातायात पुलिस के साथ यह अभियान आज से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा, इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों, जिला और उप मंडल स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, सड़कों पर संचालित ओवरलोड वाले वाहनों के भी चालान किए जाएंगे, हरियाणा परिवहन विभाग ने यातायात जागरूकता अभियान शुरू करने का शेड्यूल तैयार किया है,

स्कूल बस के लिए ये नियम

स्कूल बसों में प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार, निर्धारित गुणवत्ता वाला गति नियंत्रक और पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, सुरक्षा निर्देश बस के अंदर प्रदर्शित किए जाने चाहिए, स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए, साथ ही विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, स्कूल की बसों और वैन में स्पीड कंट्रोलर लगे होने चाहिए, जिनकी अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, स्कूल बस का बाहरी हिस्सा हाईवे पीले रंग का होना चाहिए, जिसके बीच में चारों ओर 150 मिमी चौड़ाई की हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए और वाहन के चारों ओर ‘स्कूल बस’ शब्द स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए,

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