हीटवेव (लू) से औद्योगिक इकाईयों में होने वाले रासायनिक रिसाव एवं अग्निकांड से दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

हीटवेव (लू) से औद्योगिक इकाईयों में होने वाले रासायनिक रिसाव एवं अग्निकांड से दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा

दिनांक 28 अप्रैल 2026 गाजियाबाद। सौरभ भट्ट) अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजियाबाद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हीटवेव (लू) से औद्योगिक इकाईयों में होने वाले रासायनिक रिसाव एवं अग्निकांड से दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि जनपद में दिन प्रतिदिन जनपद में बढ़ते तापमान एवं हीटवेव (लू) की संभावित स्थिति में उच्च तापमान के कारण औद्योगिक इकाइयों में रसायनों के रिसाव, आग एवं विस्फोट की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समस्त औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना।

अनिवार्य होगाः- केमिकल स्टोरेज एवं तापमान प्रबंधन, ज्वलनशील/विस्फोटक रसायनों को नियंत्रित तापमान (25-30°C) में सुरक्षित रखें। Heat&sensitive chemicals को सीधे सूर्य प्रकाश से पूर्णतः दूर रखें। सभी भंडारण स्थलों पर उचित वेंटिलेशन एवं कूलिंग सिस्टम सुनिश्चित करें। सुरक्षित भंडारण (Safe Storage Protocols) सभी कंटेनर Leak&proof, IS मानकों के अनुरूप एवं सही लेबलिंग के साथ हों। Incompatible chemicals (Acid, Base, Oxidizer, Fuel) को अलग-अलग सेक्शन में रखें। अधिक भंडारण (Overloading) से बचें एवं FIFO (First In First Out) प्रणाली अपनाएं। नियमित निरीक्षण एवं निगरानी (24×7 Monitoring) टैंक, पाइपलाइन, वाल्व, प्रेशर गेज की दैनिक जांच अनिवार्य रूप से की जाये तथा गैस डिटेक्टर, तापमान सेंसर एवं अलार्म सिस्टम को सक्रिय स्थिति में रखा जाये एवं CCTV के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करें।अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन तैयारी Fire Extinguishers, Hydrant System, Sand Buckets पूर्णतः कार्यशील स्थिति में रखें। On site Emergency Plan अद्यतन रखें एवं सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दें। साप्ताहिक मॉक ड्रिल कराकर आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करें। मानव संसाधन एवं कार्यस्थल सुरक्षा- कर्मचारियों को PPE Kit (Helmet, Gloves, Mask, Goggles) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। Heat stress से बचाव हेतु शिफ्ट रोटेशन लागू करें एवं पर्याप्त पेयजल, ORS एवं विश्राम की व्यवस्था करें तथा प्रशिक्षित एवं अधिकृत कर्मियों को ही Hazardous chemicals हैंडल करने की अनुमति दें। विद्युत एवं यांत्रिक सुरक्षा- ओवरलोडिंग, स्पार्किंग एवं ढीले तारों की तत्काल मरम्मत कराएं। Flame proof उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें (विशेषकर Hazardous zones में)। केमिकल ट्रांसपोर्ट (Factory Premises के अंदर / बाहर)- टैंकर / ड्रम को धूप में अनावश्यक रूप से खड़ा न रखें एवं Hazardous Material के लिए सही लेबलिंग एवं MSDS उपलब्ध रखें।

आपात स्थिति में तत्काल कार्यवाही (Emergency Response)

रासायनिक रिसाव/आग की स्थिति में संबंधित क्षेत्र को तुरंत खाली (Evacuate) कराएं एवं Emergency Alarm तत्काल सक्रिय करें एवं Fire & Emergency Services को कॉल करें एवं घटना की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  विशेष चेतावनी हीटवेव के दौरान रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है, जिससे अचानक आग, गैस रिसाव एवं विस्फोट की घटनाएं हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही संज्ञान आने पर कार्यवाही की जायेगी सभी औद्योगिक इकाइयां उक्त निर्देशों का तत्काल एवं शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।”सुरक्षित उद्योग-सुरक्षित जनपद

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