पुलिस आयुक्त, महोदय जे० रविंद्र गौड़ के निर्देशन में स्कूली छात्र/छात्राओं के लिए सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

पुलिस आयुक्त, महोदय जे० रविंद्र गौड़ के निर्देशन में स्कूली छात्र/छात्राओं के लिए सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

संवाददाता सायरा सूर्यवंशी एनसीआर नोएडा

पुलिस आयुक्त, महोदय जे० रविंद्र गौड़ के निर्देशन में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जन- जाग रूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज शक्ति खंड-2 स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं को कम आयु से ही सुरक्षित यातायात व्यवहार के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना रहा।इस कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात प्रथम) तथा यातायात निरीक्षक तृतीय/चतुर्थ द्वारा प्रतिभाग किया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया तथा यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।कार्यक्रम के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से जानकारी एवं जागरूकता प्रदान की गई-सड़क सुरक्षा के मूल सिद्धांतों एवं सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया।यातायात नियमों के पालन के महत्व को समझाया गया, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग करना एवं ओवरस्पीडिंग से बचना।विभिन्न यातायात एवं सड़क संकेतों (ट्रैफिक साइन) की जानकारी दी गई, ताकि छात्र उन्हें पहचान सकें और उनका पालन कर सके।सड़क पर चलते समय अनुशासन बनाए रखने, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने तथा मोबाइल फोन के उपयोग से बचने के प्रति जागरूक किया गया। चालानी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि नियमों के उल्लंघन पर क्या कानूनी कार्यवाही की जाती है।विद्यार्थियों को यातायात पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल @Gzbtrafficpol के बारे में जानकारी दी गई,  जिसके माध्यम से नागरिक यातायात से संबंधित शिकायते एवं सुझाव साझा कर सकते हैं।नाबालिग (18 वर्ष से कम) द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है। ऐसी स्थिति में ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है, तथा वाहन मालिक/अभिभावक के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जाता है। साथ ही वाहन का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, और नाबालिग को भविष्य में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में भी प्रतिबंध लग सकता है। अभिभावकों को बच्चों को वाहन चलाने से रोकने की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने हेतु सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। शपथ के माध्यम से उन्हें यह संकल्प दिलाया गया कि वे सदैव यातायात नियमो का पालन करेंगे, जैसे वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे, ओवरस्पीडिंग से बचेंगे तथा नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाएंगे। साथ ही, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे और ट्रैफिक सिग्नल एवं संकेतों का पालन करेंगे। यातायात पुलिस X हैंडल @Gzbtrafficpolयातायात पुलिस कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904, छात्र-छात्राओं को यह भी प्रेरित किया गया कि वे अपने परिवार, मित्रों एवं समाज के अन्य लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें तथा सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। इस शपथ के माध्यम से उनमें सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया गया। साथ ही, विद्यार्थियों को अपने परिवार एवं समाज में भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।पुलिस उपायुक्त-यातायात, कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

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