एडीएम ने अग्निकाण्ड की घटनाओ को न्यूनीकृत किये जाने हेतु एडवाइजरी की जारी

एडीएम ने अग्निकाण्ड की घटनाओ को न्यूनीकृत किये जाने हेतु एडवाइजरी की जारी

संवाददाता विनय कुमार मिश्रा प्रतापगढ़।

दिनांक 20 अप्रैल 2026 प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आदित्य प्रजापति ने ग्रीष्म ऋतु में अग्निकाण्ड की घटनाओं को न्यूनीकृत किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी करते हुये बताया है कि आग से बचाव के उपाय के लिये घर की वायरिंग की समय-समय पर जांच कराए, आई.एस.आई. मार्क वाले उपकरणों का ही उपयोग करें। एक ही साकेट में अधिक उपकरण न लगाए। गैस सिलेंडर को सीधा रखे, पाइप एवं रेगुलेटर की नियमित जांच करें। रसोई में अग्निशमन यंत्र अवश्य हो।। घर में छोटे बच्चों को माचिस व लाइटर से दूर रखे। सोते समय सभी विद्युत उपकरण बंद कर दें। प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखे। फायर एक्सटिग्विशर की वैधता की नियमित जांच करें। विद्युत तारों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखें, अवैध कनेक्शन से बचे। दुकान के बाहर अतिक्रमण न करें, ताकि आपातकालीन वाहन आसानी से पहुंच सकें।।आपातकालीन निकास एवं मार्ग को खुला रखें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। फसल अवशेष को जलाने से बचें। खेतो के आस-पास पानी की व्यवस्था रखें।।बिजली के तारों के नीचे सूखी घास व फसल का भंटारण न करें।।उन्होने बताया है कि आग लगने की स्थिति में तुरंत फायर ब्रिगेड (101) एवं स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। घबराएं नहीं, शांत रहकर सुरक्षित स्थान की ओर निकले। लिफ्ट का प्रयोग न करें, केवल सीढ़ियों का उपयोग करें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो रूके, लेटे। धुएं से बचने के लिए झुककर/घुटनों के बल चले।।आस-पास के लोगो को सचेत करें एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होने बताया है कि आग लगने की स्थिति में आग लगने पर पानी का प्रयोग विद्युत आग में न करें।।अफवाहों पर ध्यान न दें एवं भीड़ न लगाएं। गैस रिसाव के समय बिजी के स्विच आन/आफ न करें। बिना प्रशिक्षण के आग बुझान का प्रयास न करें (विशेषकर रसायनिक आग)।

जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित।

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