पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अभियान और पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या व आर्म्स एक्ट के चार दोषियों को उम्रकैद

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अभियान और पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या व आर्म्स एक्ट के चार दोषियों को उम्रकैद

पवन सूर्यवंशी ब्यूरो चीफ़ ऑल एनसीआर

ग्रेटर नोएडा, 18 जुलाई 2026। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अभियान और पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना दनकौर पुलिस एवं अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामलों में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।न्यायालय ने मु0अ0सं0 695/2016 (धारा 302/34/504 भादवि) में अभियुक्त दानिश पुत्र नवाब उर्फ नब्बा, अलीम पुत्र नवाब उर्फ नब्बा, यामीन पुत्र बाबू तथा इब्राहिम पुत्र बाबू, निवासी कस्बा बिलासपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹50,000- ₹50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 504 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास तथा ₹10,000 अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।इसके अतिरिक्त मु0अ0सं0 697 /2016 एवं 721/2016 (धारा 25 आर्म्स एक्ट) में अभियुक्त दानिश और अलीम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000-₹10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने कहा है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन के माध्यम से दोषसिद्धि सुनिश्चित करने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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