25 साल पुराने भूमि विवाद का अंत: कोर्ट आदेश पर एटा में मकान ध्वस्त, भारी पुलिस सुरक्षा में हुई कार्रवाई

25 साल पुराने भूमि विवाद का अंत: कोर्ट आदेश पर एटा में मकान ध्वस्त, भारी पुलिस सुरक्षा में हुई कार्रवाई

संवाददाता धर्मेंद्र चौहान

एटा। जलेसर थाना क्षेत्र के पुनहैरा गांव में शुक्रवार को 25 साल पुराने भूमि विवाद में सिविल न्यायालय के आदेश पर एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई कोर्ट अमीन की निगरानी में पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच जेसीबी की मदद से की गई। यह मामला कालीचरण और मुंशीलाल के बीच चल रहे भूमि विवाद से जुड़ा था। दोनों पक्षों के बीच यह विवाद करीब ढाई दशक से अदालत में लंबित था। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जलेसर ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कालीचरण के पुत्र जयकुमार के पक्ष में फैसला सुनाया और विवादित जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था।मुंशीलाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 25 वर्ष पूर्व भाव सिंह और प्रेमपाल से उक्त भूमि खरीदी थी और उस पर मकान बनवाया था। उनका कहना है कि अदालत में उनकी बात नहीं सुनी गई और अब उनका मकान गिरा दिया गया। गांव के प्रधान गिरिराज ने भी पुष्टि की कि मुंशीलाल ने कालीचरण के पिता से यह जमीन खरीदी थी और इसका बैनामा भी कराया था। प्रधान के अनुसार, मुंशीलाल लगभग दो दशक से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज थे। वहीं, जयकुमार ने बताया कि मुंशीलाल उनके पैतृक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है और अब प्रशासनिक अमले ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कब्जा मुक्त कराया है।

इस दौरान मौके पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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