गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर 01 अभियुक्ता की कुल ₹ 2,01,55,345 (दो करोड़ एक लाख पचपन हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) की अवैध संपत्ति की कुर्की का आदेश।

गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर 01 अभियुक्ता की कुल ₹ 2,01,55,345 (दो करोड़ एक लाख पचपन हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) की अवैध संपत्ति की कुर्की का आदेश।

संवाददाता बिपिन मिश्रा कुंडा प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर क्षेत्र के अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध चल संपत्ति, जो लगभग ₹ 2,01,55,345 (दो करोड़ एक लाख पचपन हज़ार तीन सौ पैंतालीस रुपये) है, को कुर्क किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत गैंग की सदस्य अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा निवासीगण ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवैध सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। पूर्व में मानिकपुर पुलिस की छापेमारी से रीना मिश्रा के पास से ₹2 करोड़ से अधिक नकदी व भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया था। माननीय न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा छापेमारी के दौरान रीना मिश्रा के कब्जे से बरामद ₹2,01,55,345/- नकद को वैधानिक परीक्षण उपरांत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। राजेश और रीना मिश्रा की अवैध चल-अचल संपतियों की पूर्व में हो चुकी है ₹3,06,26,895.50/-(03 करोड से अधिक) की कुर्की। गैंग सदस्य अभियुक्ता रीना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर में एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कठोर कार्यवाही की जा रही है।

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